प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,

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सिद्धार्थनगर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जिन किसानों को नहीं मिला है वह बीमा कम्पनी या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी ले सकते हैं।

  • बीमा धनराशि से वंचित किसान बीमा कम्पनी या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से करें सम्पर्क-जिला कृषि अधिकारी

उक्त आशय की सूचना जिला कृषि अधिकारी मु. मुजम्मिल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है। प्रेस विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि खरीफ 2023 मौसम में जनपद के जिस न्याय पंचायत में कृषकों की उपज कम हुई थी।

ऐसे 2424 कृषकों को क्राप कटिंग के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्राविधानों के अनुसार 10105733.83 रूपये की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजे जा चुके हैं। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा आने पर व क्राप कटिंग में कम उत्पादन होने पर किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप खरीफ 2022 मौसम में क्षतिपूर्ति देयता राशि से वंचित 1365 कृषकों के सापेक्ष 1270 कृषकों को 2,90,47,518 रूपये को उनका मैनुअल डाटा सुधार विकल्प के माध्यम खाता संख्या सुधार कर क्षतिपूर्ति देयता राशि भेजा जा चुका है।

किसानों से अनुरोध है कि वह अपने से सम्बन्धित बैंक में जाकर अपना खाता चेक कर लें। यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है तो बीमा कम्पनी/जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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