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एस. खान। गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सांप के काटने से हो रही मौतों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित किया है।

इसके लिए शासन ने सूबे के सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से ₹400000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

ताकि मृतकों के परिवार और उनके आश्रितों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसमें खास बात यह है कि अब आश्रितों को सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे।

बल्कि घटना के 7 दिनों के भीतर ही उन्हें आर्थिक सहायता दे दी जाएगी। इसके लिए शासन ने निर्देश भी जारी कर दिया है।

ताकि मृतकों के परिजनों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जा सके। गोरखपुर कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने बताया कि दरअसल पहले सांप काटने के मामलों में मृतकों के परिवार को बिसरा रिपोर्ट के जरिए यह प्रमाणित करना पड़ता था कि मृत्यु सांप के काटने से ही हुई है।

अधिकांश मामलों में –

 जानकारी के अभाव में या तो पोस्टमार्टम नहीं होते थे या फिर उनका बिसरा सुरक्षित नहीं किया जाता था।

अगर होते भी थे तो लैब से उसकी रिपोर्ट आने में लंबा वक्त लग जाता था ऐसे में मृतकों के आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए काफी समय इंतजार करना पड़ता था।

लेकिन अब शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए अब उनके परिजन की मौत सर्पदंश से हुई है इसके प्रमाण के लिए बिसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

बल्कि मृत्यु के बाद मृतक का पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही 7 दिनों के अंदर उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी।

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