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एस. खान। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की अनंतिम लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है। अंतिम लिस्ट 15 मार्च को जारी हो सकती है। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। अप्रैल तक गांवो को नए ग्राम प्रधान मिलने की सम्भावना है। नए प्रत्याशियों के मन में यह सवाल होता है कि ग्राम प्रधान कैसे बनें? आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे।

ग्राम प्रधान कैसे बनें? ग्राम प्रधान पद का चुनाव लडना चाहते हैं तो तुरंत पढ़िए

ग्राम प्रधान कैसे बनें?

आज हम जानेंगे कि ग्राम प्रधान कैसे बनें? गांव का ग्राम प्रधान बनने की योग्यता क्या होती है? ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है? उनका काम क्या होता है? उनके अधिकार क्या होते हैं? प्रधान चुने जाने पर क्या सांसदों व विधायकों जैसी कोई सैलरी मिलती है?

गांव के विकास के लिए हर साल उन्हें कितना फंड मिलता है? एक ग्राम प्रधान का कार्यकाल पांच निर्धारित होता है। गांव के लोग यदि कार्यकाल के बीच ग्राम प्रधान को पद से हटाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पडेगा?

क्या आप ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं ?

अगर आप भी ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसे अवश्य पढें। एक-एक करके सभी सवालों का जवाब आपको यहां मिलेगा।

ग्राम प्रधान का चुनाव?

कौन लड़ सकता है ग्राम प्रधान का चुनाव? गांव का ग्राम प्रधान बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। वह उसी गांव का निवासी हो।

गांव के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। सरकारी नौकरी न कर रहा हो। अगर वह आरक्षित सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, तो उसके जाति का सर्टिफिकेट उसके पास हो।

कई राज्यों ने अपने यहां शैक्षणिक योग्यता जैसे आठवीं या हाई स्कूल पास या बच्चों को लेकर कुछ सीमाएं तय की हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत का चुनाव वह नहीं लड़ सकता है जिसके दो से अधिक बच्चे हों।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण-

वर्तमान में देश के अन्य राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती राज अधिनियम में पचास प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित सीट पर उसी वर्ग का व्यक्ति ग्राम प्रधान बन सकता है।

जहां महिला सीट आरक्षित है तो वहां सिर्फ महिला ही ग्राम प्रधान बन सकती है। इसी प्रकार ओ.बी.सी./एस.सी.एस.टी. के लिए आरक्षित सीट पर उसी वर्ग की महिला या पुरुष प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है।

ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी का नामांकन पत्र व जमानत राशि-

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी का नामांकन पत्र के लिए रू. 300 और रू. 2000 जमानत राशि देनी होगी। चुनाव प्रचार पर उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है।

यह भी राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करता है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 16 करोड़ की ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 59163 ग्राम पंचायतें थीं। संभवतः औसतन 1 ग्राम पंचायत में 27 लोग रहते हैं।

ग्राम प्रधान का काम-

ग्राम प्रधान का काम है अपने गांव का विकास करना। गांव की सड़क, पानी, जल निकासी, फसलों की सिंचाई, नालियों की साफ-सफाई, दाह संस्कार/अंतिम संस्कार स्थल, खेल-कूद के मैदान, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था करना। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को दिलाना ग्राम प्रधान का मुख्य काम होता है।

क्या सभी गांव को एक समान बजट मिलता है?

गांव के विकास के लिए गांव की आबादी और गांव के क्षेत्रफल को देखकर बजट मिलता है। गांव का रकबा कम तथा आबादी कम है। तो विकास के लिए मिलने वाला बजट कम होगा। यदि गांव का रकबा बडा है। आबादी ज्यादा है। तो बजट भी ज्यादा होगा।

गांव के विकास के लिए पैसा कहां से आता है?

गांव के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर साल 1 गांव को लाखों रुपए देती है। इन पैसों से शौचालय, नाली, सड़क, पानी, साफ सफाई आदि विकास कार्य किए जाते हैं।

ग्राम प्रधानों की सैलरी कितनी है?

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्रधानों का मानदेय रू. 3500 है। कई ग्राम प्रधान यह शिकायत करते हैं कि उनका मानदेय बहुत कम है। यह कम से कम बढ़ाकर रू. 10000 किया जाना चाहिए।

क्या प्रधानों को 5 साल से पहले हटा सकते हैं?

अगर ग्राम प्रधान सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। समय से पहले पद मुक्त करने के लिए एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को देनी होती है।

इसमें ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। सूचना में सभी कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से 3 सदस्यों को जिला पंचायत राज अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है।

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