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आधार कार्ड से सम्बंधित काम 31 मार्च से पहले न करने पर हो सकता है जुर्माना

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आधार कार्ड हमारे दस्तावेजों में से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड का इनकम टैक्स, बैंक पासबुक तथा मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी हो गया है। यदि आपके पास पैन कार्ड है और वह आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपको कठिनाई उठानी पड़ सकती है। आधार कार्ड से सम्बंधित काम 31 मार्च से पहले न करने पर जुर्माना हो सकता है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। ऐसी स्थिति में आपके लिए यह काम 31 मार्च से पहले कराना अनिवार्य हो गया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना के साथ-साथ काफी कठिनाई उठानी पड़ सकती है।

यदि आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं करा कराते हैं तो 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके पास अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए 02 दिन है। इस लिए आधार कार्ड से सम्बंधित काम 31 मार्च से पहले कर लें।

यदि आपका पैन कार्ड बंद कर दिया गया तो उसको दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको बड़ी मात्रा में जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस तिथि में पहले भी बदलाव हुआ है और उस समय पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 थी। जिसको सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया था। अब आपके पास अपने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए लगभग 02 दिन का समय है।

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैन आपके आधार से लिंक है या नहीं तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

पैन को आधार से लिंक करना

यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और उसमें आधार लिंक वाले ऑप्शन पर जाकर पूरी डिटेल भरें। प्रोसेस पूरी करने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।

यदि आप मैसेज के द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो इसके लिए बड़े अक्षरों में UIDPN टाइप करें और अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर लिखकर 56161 अथवा 567678 पर भेज दें। फिर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा।

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