जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर ने सुनाई हत्या के प्रयास के आरोपी को सजा
सिद्धार्थनगर। “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर ने हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व रू. 24000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत 21.11.2025 को वाद सं0-78/2018, मु0अ0सं0- 66/2018, धारा- 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 307 भा0द0वि0 थाना इटवा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बकरीदी पुत्र जुम्मन निवासी महादेव घुरहू थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 307, 323, 504, 506, 427 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व रू. 24000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा।