01 वर्ष की साधारण कारावास व रू. 4000 का लगा अर्थदण्ड

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अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सिद्धार्थनगर ने सुनाया फैसला

सिद्धार्थनगर। “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सिद्धार्थनगर ने मारपीट के आरोपी को 01 वर्ष की साधारण कारावास व रू. चार हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में 20.11.2025 को वाद सं0-298/2025 मु0अ0सं0-72/2018 धारा- 147, 148, 149, 325, 323, 427, 504, 506 भा0द0वि0 थाना इटवा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 01 जनपद सिद्धार्थनगर ने मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय कुमार उर्फ पुत्तन पाण्डेय निवासी कपिया लोहटी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 323, 427, 504, 506 भादवि में 01 वर्ष की साधारण कारावास व रू. 4000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा।

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